एसडीएम ने डीलर को ई-केवाईसी कार्य 30 जून तक हर हाल में पूरा करने का दिया निर्देश

उदाकिशुनगंज,अनुमंडल मुख्यालय स्थित राजनंदन कला भवन मे बुधवार को सभी 6 प्रखंडों के जविप्र विक्रेता व एमओ की एक बैठक आयोजित की गई.बैठक की अध्यक्षता एसडीएम एसजेड हसन ने किया.बैठक में एसडीएम एसजेड हसन ने कहा कि राशन कार्ड धारकों का ई केवाईसी कराना आवश्यक है. जिन सदस्यों का ई केवाईसी नहीं होगा,वह राशन से वंचित रह जायेंगे.इसको लेकर राशनकार्ड में ई केवाईसी प्रत्येक सदस्यों का अनिवार्य कर दी गई है.ऐसा नहीं कराने की स्थिति में संबंधित लाभुक का नाम हटाते हुए उन्हें खाद्यान्न के लाभ से वंचित कर दिया उन्होंन कहा कि आगामी 30 जून तक पॉस मशीन के माध्यम से राशन कार्ड को ई-केवाईसी करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है,एसडीएम एसजेड हसन ने बैठक में सभी पीडीएस डीलरों से इस कार्य में युद्ध स्तर पर लग जाने को कहा.नही तो लापरवाह जविप्र विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी.बैठक में एसडीएम ने जविप्र विक्रेता को हिदायत देते कहा कि शत प्रतिशत ई-केवाईसी का कार्य पूरा कर कार्यालय में रिपोर्ट समर्पित करना सुनिश्चित करें.वहीं एसडीएम ने कहा कि अगर तय समय-सीमा के अंदर लाभुक का ई-केवाईसी नहीं हुआ तो आगामी जूलाई माह से राशनकार्ड स्वत: समाप्त हो जायेगा.बैठक के दौरान एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि राशन कार्ड लाभार्थियों के डाटाबेस में सीडेड आधार नंबर का समुचित वैलिडेशन नहीं हो पाने से पात्र-अपात्र लाभार्थियों की पहचान और आधार आथेटिंकेशन से खाद्य वितरण में आने वाली समस्याओं के निस्तारण का ई-केवाईसी किया जा रहा है.लाभार्थी निकटतम दुकान पर जाकर केवाईसी कराएं. ई-केवाईसी को लाभार्थियों का बायोमैट्रिक आथेटिंकेशन किया जाएगा.ई-केवाईसी के साथ विकल्प के तहत राशनकार्ड से मोबाइल नंबर जोड़े जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी. इसका उपयोग राशन कार्ड मुखिया द्वारा प्राप्त मोबाइल नंबर फीड संशोधित किया जा सकेगा. इस मोबाइल नंबर पर कार्ड प्राप्त होने वाले राशन का विवरण एसएमएस द्वारा प्राप्त होगा.एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि किसी राशन कार्ड में मुखिया से परिजन का संबंध गलत प्रदर्शित है तो उसे सुधारा जा सकेगा.इस संशोधन का अधिकार केवल राशन कार्ड का होगा. अन्य सभी राशन कार्ड सदस्यों को पात्र ई-केवाईसी ही कराना होगा.बैठक के दौरान एसडीएम एसजेड हसन सभी उपस्थित पीडीएस डीलरों से समय से राशन वितरण करने का भी निर्देश दिया. कहा कि निर्देश का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.बैठक में सभी प्रखंड के एमओ व जनवितरण प्रणाली के दुकानदार मौजूद थे.कॉलम…लाभुक 30 जून तक राशनकार्ड से कराएं ई केवाईसी :राशनकार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्यों का ई केवाईसी कराना अनिवार्य कर दी गई है.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लाभुकों को हर हाल में निर्धारित समय तक अपना ई केवाईसी कराना होगा.ऐसा नहीं कराने की स्थिति में संबंधित लाभुक का नाम हटाते हुए उन्हें खाद्यान्न के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा.इस सम्बंध में जानकारी देते हुए एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि राशनकार्ड में अनिवार्य रूप से ई केवाईसी के लिए 30 जून तक का समय निर्धारित किया गया है.उन्होंने कहा कि लाभुक अपनी सुविधानुसार किसी भी जनवितरण प्रणाली दुकान पर जाकर ई केवाईसी करा सकते हैं. यह सुविधा पूरी तरह निशुल्क है.उन्होंने बताया कि निर्धारित समय तक राशनकार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्यों का  ई केवाईसी नहीं होने की स्थिति में उनका नाम संबंधित राशनकार्ड से हटा दिया जाएगा.साथ हीं ऐसे सदस्यों के विरुद्ध खाद्यान्न का लाभ राशनकार्डधारी को नहीं दिया जाएगा.